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Farrukhabad News: सफाई मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित तीन पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में सफाई मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित तीन को कोर्ट ने दोषी करार किया है। चार अक्तूबर को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन एसएसआई रियाज अहमद ने 16 जुलाई 1998 को मोहल्ला बजाजा निवासी गैंगलीडर राजू उर्फ राजेश शुक्ला, मोहल्ला हाथीखाना निवासी टेम्पू, कासिम, सेपरेट क्वार्टर निवासी दीपक के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गैंग लीडर के साथ मिलकर यह लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं।
जनता के लोग इनके खिलाफ गवाही देने से भी घबराते हैं। विवेचक ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कासिम की मौत हो गई। मंगलवार को सुनवाई कर रही न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सफाई मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष राजू उर्फ राजेश शुक्ला, टेम्पू, दीपक को दोषी करार किया। तीनों को सजा सुनाने के लिए चार अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन एसएसआई रियाज अहमद ने 16 जुलाई 1998 को मोहल्ला बजाजा निवासी गैंगलीडर राजू उर्फ राजेश शुक्ला, मोहल्ला हाथीखाना निवासी टेम्पू, कासिम, सेपरेट क्वार्टर निवासी दीपक के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गैंग लीडर के साथ मिलकर यह लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं।
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जनता के लोग इनके खिलाफ गवाही देने से भी घबराते हैं। विवेचक ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कासिम की मौत हो गई। मंगलवार को सुनवाई कर रही न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सफाई मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष राजू उर्फ राजेश शुक्ला, टेम्पू, दीपक को दोषी करार किया। तीनों को सजा सुनाने के लिए चार अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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