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बकाएदारी में रद हो सकता नामांकन

Mon, 09 Nov 2015 11:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद Updated Mon, 09 Nov 2015 11:35 PM IST
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फर्रुखाबाद। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 16 नवंबर से नामांकन शुरू होंगे। नामांकन से तीन दिन पहले विकास खंडों पर नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी। पहले चरण में कायमगंज व नवाबगंज विकास खंड में चुनाव है। उम्मीदवार पर बकाएदारी नहीं होनी चाहिए। बकाया होने पर नामांकन रद हो सकता है।
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विकास खंडों पर सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का बकाएदार नहीं होना चाहिए। 21 साल से कम उम्र के लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान पद की उम्मीदवारी के लिए उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा।
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नामांकन से पहले कर लें तैयारी
- नामांकन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के  उम्मीदवारों को तहसीलदार/ एसडीएम से जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्र करना होगा।
- नामांकनपत्रों की बिक्री विकास खंड कार्यालयों से नामांकन के तीन पहले शुरू की जाएगी।
- उम्मीदवार मतदाता सूची प्रमाणित करा लें। नामांकन पत्र के साथ यह सूची संलग्र की जाएगी।
-नामांकन  पत्र नगद खरीदा जाएगा।
-जमानत राशि ट्रेजरी में चालान से जमा की जा सकती है। विशेष परिस्थिति में जमानत राशि नामांकन के दिन भी जमा की जा सकती है।
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