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देवर को घायल करने में भाभी और भतीजे को सजा

Fri, 17 May 2019 11:23 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 May 2019 11:23 PM IST
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देवर को घायल करने में भाभी और भतीजे को सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने देवर पर जानलेवा हमला कर घायल करने के मुकदमे में भाभी और भतीजे को दोषी करार दिया है। दोनों को दो साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला तलैया साहब जादान निवासी मोहम्मद अतीक तहसील सदर में बैनामा लेखक हैं। 16 जुलाई 2010 को दिन में एक बजे वह तहसील में काम कर रहे थे। पत्नी मुबीन बेगम पति को खाना देने पुत्र बिलाल के साथ तहसील गई थी।
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तभी अतीक के भाई मोहम्मद जमील की पत्नी शमा बेगम और पुत्र चांदपाश वहां आए। चांदपाश ने अतीक व बिलाल के साथ मारपीट कर दी। इससे वह चुटहिल हो गए। मां के कहने पर चांदपाश ने चाचा मोहम्मद अतीक पर फायर कर दिया। इससे वह तख्त ने नीचे छिप गए।
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फायर होने से वकील मौके पर आ गए। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। मुबीन बेगम ने जेठानी शमा बेगम और भतीजे चांदपाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।


मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपी को मारपीट कर चुटहिल करने व 7 क्रमिनल ला एक्ट के तहत दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर उसमें से पांच हजार रुपये घायल मोहम्मद अतीक को दिए जाने का आदेश दिया हैं।

देवर को घायल करने में भाभी और भतीजे को सजा

सदर तहसील में दिनदहाड़े फायरिंग कर बोला था हमला
पांच-पांच हजार रुपये किया गया जुर्माना
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