फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   कोर्ट ने जान लेवा हमला और धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखने का दिया आदेश

कोर्ट ने जान लेवा हमला और धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखने का दिया आदेश

Thu, 15 Nov 2018 10:07 PM IST
Updated Thu, 15 Nov 2018 10:07 PM IST
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नवाबगंज थानाध्यक्ष को जानलेवा हमला और मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव गढ़िया बबुरारा निवासी हरभान सिंह ने गांव के मुलायम, राजीव, गुड्डू, भारती, प्रमोद, शालू के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि एक अक्तूबर 2017 को वह और उसका भाई सतेंद्र उर्फ जितेंद्र खेत पर गए थे।
विज्ञापन


तभी आरोपियों ने मेड़ काटने का आरोप लगाकर मारपीट और फायरिंग की। इसमें भाई सतेंद्र उर्फ जितेंद्र के हाथ में गोली लग गई। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसीजेएम ने याचिका पर सुनवाई के बाद नवाबगंज थानाध्यक्ष को घटना की रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


वहीं, शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नुनहाई निवासी भप्पू सोनी ने मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के नगला डाल निवासी डेगराज और उसके पिता जेलर सिंह के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि वह स्कूल का प्रबंधक है। स्कूल की स्थाई मान्यता को क्रीड़ा मैदान के लिए जमीन की जरूरत थी। स्कूल के पास डेगराज और जेलर सिंह की जमीन पड़ी है। इसको आरोपी करीब साढ़े तीन लाख रुपये में बेचने को तैयार हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपियों को रुपये दिए, लेकिन वह बैनामा नहीं किया। बैनामा करने की बात पर वह टाल मटोल करने लगे। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पिता-पुत्र ने धोखाधड़ी कर रुपये हड़प लिए। एसीजेएम ने याचिका पर सुनवाई के बाद मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed