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Etah News: जेल में बंद पूर्व सपा विधायक के भाई को नहीं मिली जमानत, हत्या, लूट, डकैती सहित कई गंभीर आरोप

Thu, 15 Jun 2023 12:17 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, एटा
अमर उजाला, एटा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 15 Jun 2023 12:17 PM IST
सार

एटा में जेल में बंद पूर्व सपा विधायक के भाई को जमानत नहीं मिली। यह हत्या, लूट, डकैती सहित कई गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं। 

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court rejected bail application of Jugendra Singh Yadav brother of former MLA of SP who was jailed in Etah
पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जुगेंद्र सिंह यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के एटा में पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई एवं जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की जमानत अर्जी बुधवार को लंबी जिरह के बाद अदालत से खारिज हो गई। इस मामले में उनके भाई एवं पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की जमानत अर्जी पूर्व में निरस्त हो चुकी है। 

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जमानत अर्जी पर हुई बहस

मलावन थाने में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, सुबोध यादव, प्रमोद यादव व दो अन्य लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज है। इसमें क्षेत्र के गांव आसपुर स्थित जमीन पर अवैध कब्जा करने, जमीन के असली हकदार को 11 फरवरी 2022 को पीटने तथा हत्या करने की नीयत से अंगौछे का फंदा बनाकर खींचने का आरोप है। बुधवार को जमानत अर्जी पर बहस हुई।

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विभिन्न थानों में दर्ज हैं 91 मामले 

जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने थाना मलावन से आई आख्या अदालत में पेश की। इसमें बताया गया कि आरोपी के खिलाफ जघन्य अपराधों के 91 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। इनमें हत्या, लूट, डकैती, एससी-एसटी उत्पीड़न, लोक संपत्ति निवारण अधिनियम, बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, भ्रष्टाचार, सरकारी कार्य में बाधा डालने व गैंगस्टर आदि मामले शामिल हैं। 

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पूर्व विधायक की अर्जी भी हो चुकी है खारिज 

डीजीसी ने बताया कि इस मामले में पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की जमानत अर्जी पूर्व में ही खारिज की जा चुकी है। दोनों पक्षों की बहस सुनने व थाने की आख्या के अवलोकन के बाद प्रभारी जिला जज नरेंद्र कुमार सिंह ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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