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Etah News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास

Fri, 24 Apr 2026 12:13 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 12:13 AM IST
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20 years imprisonment for the accused of kidnapping and raping a minor girl
एटा। नयागांव थाना क्षेत्र की किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने मामले में पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी माना है। उसे 20 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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3 दिसंबर 2019 को नयागांव थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत दी थी। इसमें बेटी का अपहरण कर ले जाने का आरोप सुमित उर्फ तूतिया पर लगाया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।
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विवेचक ने जांच के बाद धारा 363, 366, 120बी, 342, 376, 323, 506 व 5/6 पॉक्सो एक्ट में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले की सुनवाई पाॅक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुमित उर्फ तूतिया को 20 वर्ष कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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घर में घुसकर्म दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी

एटा। थाना जलेसर क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने भूरगड्ढा निवासी रामसिंह पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि रामसिंह ने 20 अप्रैल को रात 11ः30 बजे घर में घुसकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संवाद
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