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सरकारी वाहनों में प्रेशर हाॅर्न बजाया तो देना होगा जुर्माना

Sun, 15 Jan 2017 11:04 PM IST
पवन कुमार मिश्र/देवरिया
पवन कुमार मिश्र/देवरिया Updated Sun, 15 Jan 2017 11:04 PM IST
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pressure horn is prohibited
सरकारी वाहन - फोटो : SELF
रुतबे की वजह से अधिकांश अफसर और सरकारी वाहन चालक मोटरयान अधिनियम को ठेंगे पर रखते हैं। सरकारी वाहनों विशेषकर अंबेसडर कार में प्रेशर हार्न लगा होना आम बात है। सुरक्षा के लिए लगे सीट बेल्ट को बांधना भी तौहीन समझते हैं। प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। सरकारी वाहनों में प्रेशर हार्न बजाते पकड़े जाने पर जुर्माना तो भरना पड़ ही सकता है, अफसरों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जा सकती है। सरकारी वाहन चालक और उसके बगल में बैठने वाले व्यक्ति को सीट बेल्ट भी लगाना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव और जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।
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ज्यादातर सरकारी अंबेसडर कार में प्रेशर हार्न (अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले हार्न) का प्रयोग किया जा रहा है। चालक अनावश्यक हार्न भी बजाते हैं। इससे पैदल चलने वाले, साइकिल या रिक्शा चालक और बाइक चालक को असुविधा होती है। जबकि इस पर रोक है। मोटरयान अधिनियम के अनुसार, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों में निर्धारित मानक का उल्लंघन किए जाने की दशा में प्रथम अपराध पर 1000 और दूसरे अपराध पर 2000 रुपये दंड का प्राविधान है। पुलिस और परिवहन विभाग को प्रशमन शुल्क वसूलने का प्राविधान किया गया है। यह भी संज्ञान में आया है कि सरकारी वाहन चालक और उसके बगल में बैठने वाला व्यक्ति सीट बेल्ट का उपयोग सामान्यत: नहीं करते। जबकि सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वह सरकारी, निजी या कामर्शियल वाहन ही क्यों न हो।
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