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Deoria News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की सजा
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सलेमपुर। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार थाना सलेमपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 84/2019, धारा 304, 504, 506 भादवि से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त शैलेंद्र प्रसाद निवासी पुरादाखिला, थाना सलेमपुर को दोषी पाते हुए न्यायालय ने मंगलवार को सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में प्रभावी पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरेंद्र निषाद द्वारा की गई।
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जानकारी के अनुसार थाना सलेमपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 84/2019, धारा 304, 504, 506 भादवि से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त शैलेंद्र प्रसाद निवासी पुरादाखिला, थाना सलेमपुर को दोषी पाते हुए न्यायालय ने मंगलवार को सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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इस मामले में प्रभावी पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरेंद्र निषाद द्वारा की गई।