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तरकुलवा एसओ ने हाईकोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

Thu, 11 Apr 2019 10:11 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2019 10:11 PM IST
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तरकुलवा एसओ ने हाईकोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका
- गलत ढंग से गैंगेस्टर की कार्रवाई पर लगा है दो लाख रुपये जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। सदर कोतवाली के भीखमपुर रोड के भैरव जायवसवाल पर गैंगेस्टर की कार्रवाई करने वाले कई और विवेचक कार्रवाई की जद में आएंगे। अंतिम विवेचक और तरकुलवा एसओ ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। दो लोगों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

भीमखपुर रोड के रहने वाले भैरव जायसवाल पर कोतवाली पुलिस ने गैंगेस्टर की कार्रवाई की थी। जिस मुकदमें के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी, उस मुकदमें से भैरव का नाम विवेचक ने निकाल दिया था। पीड़ित ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। हाईकोर्ट की फटकार के बाद गैंगेस्टर लगाने वाली कमेटी ने उनका नाम निकाल दिया। दो विवेचकों जितेंद्र तिवारी और श्रवण यादव पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अंतिम समय में मामले की विवेचना करने वाले एसओ तरकुलवा जितेंद्र तिवारी ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया है। इसमें उन्होंने पूर्व कोतवाल सत्येंद्र पांडेय, प्रभातेश श्रीवास्तव, राजवीर सिंह यादव, विजय नारायण प्रसाद को भी शामिल होना बताया है। इससे अब ये चारो लोग भी कार्रवाई की जद में नजर आ रहे हैं।
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