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अपहरण कर मासूम की हत्या में तीन को उम्र कैद
Updated Fri, 06 Jul 2018 10:42 PM IST
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देवरिया। चार वर्ष पूर्व अपहरण कर मासूम की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की आधी रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
अभियोजन के अनुसार सदर कोतवाली थानाक्षेत्र के नेहरूनगर न्यू कॉलोनी निवासी प्रीति देवी पत्नी राजीव कुमार दुबे का पांच वर्षीय बेटा हिमांशु उर्फ सुंदरीम आठ दिसंबर 2014 को न्यू लाइट एकेडमी में साथियों संग पढ़ने गया था। डेढ़ बजे साथियों ने उसके अपहरण की सूचना दी और बताया कि बाइक से तीन लोग उसे उठा ले गए हैं। 24 घंटा बाद हिमांशु का शव भटनी इलाके के मिश्रौली दीक्षित गांव के पास मिला था। प्रीति की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने पंकज मिश्र पुत्र अमरनाथ मिश्र, राजेश मिश्र पुत्र दीनानाथ मिश्र, मिथिलेश पटेल पुत्र ढुलढुल निवासीगण बनकटा मिश्र थाना भाटपाररानी के विरुद्ध अपहरण, हत्या और शव छिपाने का केस दर्ज किया था। इन्हीं की निशानदेही पर हिमांशु का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे की दवा खिलाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज कक्ष संख्या-पांच टीपी तिवारी ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसमें से आधी रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
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अभियोजन के अनुसार सदर कोतवाली थानाक्षेत्र के नेहरूनगर न्यू कॉलोनी निवासी प्रीति देवी पत्नी राजीव कुमार दुबे का पांच वर्षीय बेटा हिमांशु उर्फ सुंदरीम आठ दिसंबर 2014 को न्यू लाइट एकेडमी में साथियों संग पढ़ने गया था। डेढ़ बजे साथियों ने उसके अपहरण की सूचना दी और बताया कि बाइक से तीन लोग उसे उठा ले गए हैं। 24 घंटा बाद हिमांशु का शव भटनी इलाके के मिश्रौली दीक्षित गांव के पास मिला था। प्रीति की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने पंकज मिश्र पुत्र अमरनाथ मिश्र, राजेश मिश्र पुत्र दीनानाथ मिश्र, मिथिलेश पटेल पुत्र ढुलढुल निवासीगण बनकटा मिश्र थाना भाटपाररानी के विरुद्ध अपहरण, हत्या और शव छिपाने का केस दर्ज किया था। इन्हीं की निशानदेही पर हिमांशु का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे की दवा खिलाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज कक्ष संख्या-पांच टीपी तिवारी ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसमें से आधी रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
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