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मतदाता की पहचान प्रदर्शित करने वाले मतपत्र होंगे अवैध

Mon, 27 Nov 2017 11:02 PM IST
Updated Mon, 27 Nov 2017 11:02 PM IST
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मतदाता की पहचान प्रदर्शित करने वाले मतपत्र होंगे अवैध
देवरिया। सीडीओ राजेश त्यागी ने कहा कि मतदाता की पहचान प्रदर्शित करने वाले मतपत्र अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। वह कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट पर चिह्न ही मान्य होगा। मतगणना के कार्य को अत्यंत व्यवस्थित, विधिवत, पारदर्शी तरीके से कराना है। सीडीओ ने मतगणना की प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा कि एक सहायक रिटर्निंग आफिसर के अंतर्गत आने वाले सभी मतों की गणना एक कक्ष में कराई जाएगी। मतगणना हाल के अंदर रिटर्निंग आफिसर के मेज पर लाउडस्पीकर सेट की व्यवस्था होगी। उसका प्रसारण केंद्र के बाहर भी कराया जाएगा। एक वार्ड के सभी पोलिंग स्टेशन की गणना एक ही मेज पर होगी। मतगणना के प्रांगण की 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा वाहन प्रवेश नहीं करेगा। सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना केंद्र के अंदर मेज के पास उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता तीनों में से कोई एक ही एक समय में ही उपस्थित रह सकता है। त्यागी ने यह भी कहा कि मतगणना मेज पर एक मतगणना प्रवेक्षक तथा चार मतगणना सहायक तैनात रहेंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों के मतों की गणना के लिए अलग-अलग टेबल लगेंगे और संबंधित वार्ड के प्रत्येक मतदान स्थल के दोनों पदों की मतगणना साथ-साथ की जाएगी। मतगणना कार्य की वीडियोग्राफी सभी कक्षों की कराई जाएगी। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी मनोज कुमार, जिला विकास अधिकारी श्रीकृष्ण पांडेय, परियोजना निदेशक रविशंकर राय, उपजिलाधिकारी आदि मौजूद रहे।
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