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Chitrakoot News: दुष्कर्म के दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत

Sat, 14 Feb 2026 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 12:08 AM IST
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Two rape accused denied bail
संवाद न्यूज एजेंसी
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चित्रकूट। दुष्कर्म के दो मामलों में सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने दोनों आराेपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दोनों आरोपियों ने दिसबंर 2025 में दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया था। विरोध पर गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी।

पहली वारदात पहाड़ी थाना क्षेत्र में हुई थी, यहां के एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दो दिसंबर की देर शाम को हैंडपंप में पानी भर कर घर लौटी तो आरोपी अनिल यादव घर के अंदर था, उसके हाथ पकड़ कर छेड़खानी करते हुए पकड़े उतार दिए और शोर मचाने पर पीटते हुए दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। पुलिस से शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी दी। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। तभी आरोपी जेल में है। दूसरी घटना मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। गांव निवासी महिला ने बताया कि आरोपी राममूरत यादव शादी की झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसकी शादी दूसरे जगह हो गई, इसके बाद भी आरोपी ने अश्लील वीडियो दिखाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल करने व पति को जान से मारने की धमकी दी। इस पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। दुष्कर्म के दोनों मामले में आरोपियों ने अधिवक्ताओं की ओर से जिला सत्र न्यायालय में जमानत अर्जियां डाली थीं। कोर्ट में सुनवाई के बाद जिला जज ने उन अर्जियों को निरस्त कर दिया।
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