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Chitrakoot News: गैंगस्टर में दो भाइयों को 10 वर्ष की कैद

Thu, 13 Nov 2025 11:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Thu, 13 Nov 2025 11:48 PM IST
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Two brothers sentenced to 10 years imprisonment in gangster case
चित्रकूट। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो भाइयों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 20 -20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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वर्ष 2012 में रमयापुर निवासी राजकरन व कमलेश के खिलाफ हत्या के मामले में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज गई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान
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अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को उन्होंने दोषी भाइयों रमयापुर निवासी राजकरन व कमलेश को सजा सुनाई। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों भाइयों ने मिलकर एक हत्या की थी। जिस पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। साथ ही मारपीट, जान से मारने की धमकी और गुंडा एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके आधार पर ही गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। तभी से वाद चल रहा था। अब सजा हुई है।
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