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Chitrakoot News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में तीन दोषी करार, तीन-तीन साल की सजा

Tue, 03 Feb 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 03 Feb 2026 11:41 PM IST
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Three convicted for attempted culpable homicide not amounting to murder, sentenced to three years' imprisonment
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने सुनाया।
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यह मामला आठ जून 2013 का है, जब सरधुवा कस्बा निवासी पदुम सिंह ने राजापुर पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने बताया था कि अर्की निवासी छोटे सिंह, तथा सरधुवा निवासी अनुरोध सिंह और विकास सिंह ने मिलकर उन्हें, उनके भाई और भाभी को लाठी-डंडों से मारकर घायल कर दिया था। हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मारपीट में पदुम सिंह का भाई बेहोश हो गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। एसआई अशोक कुमार सिंह ने दो जुलाई को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई के बाद यह निर्णय आया है।
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