फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   पति पर जानलेवा हमला करने वाली पत्नी को दस साल की कैद

पति पर जानलेवा हमला करने वाली पत्नी को दस साल की कैद

Thu, 13 Dec 2018 11:53 PM IST
Updated Thu, 13 Dec 2018 11:53 PM IST
विज्ञापन
पति पर जानलेवा हमला करने वाली पत्नी को दस साल की कैद
पति पर जानलेवा हमला करने वाली पत्नी को दस साल की कैद
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। सोते समय पति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाली पत्नी को अपर जिला जज की कोर्ट ने गुरुवार को दस वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गंभीर रूप से घायल का अभी भी इलाज चल रहा है। जमानत पर छूटी महिला को अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरवार गांव के निवासी भुल्लन पत्नी भगवत प्रसाद ने अपनी बहू नीरज पत्नी महादेव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें भुल्लन ने बताया था कि 24 अगस्त 2016 की सुबह चार बजे उसका पुत्र महादेव घर में सो रहा था। बहू नीरज देवी ने जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से दो प्रहार उसकी गर्दन पर किए। जिससे उसकी गर्दन में गंभीर चोट आई और वह रक्तरंजित हो गया। इसी दौरान परिजन भी पहुंच गए और खून से सनी कुल्हाड़ी समेत बहू को पकड़कर परिजनों और ग्रामीणों की मदद से पुलिस के हवाले कर दिया था।
विज्ञापन

पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज अनुरोध मिश्रा ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्ता नीरज पत्नी महादेव को दस वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय के निर्णय के बाद अभियुक्त को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed