रेल यात्री ध्यान दें: रात दस बजे के बाद ट्रेन में नहीं बजा सकेंगे मोबाइल, रेलवे ने जारी किया नया नियम
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ट्रेन में यात्रा के दौरान रात दस बजे के बाद केबिन में फोकस लाइट के अलावा अन्य लाइट नहीं जलेगी। यही नहीं रात में दस बजे के बाद तेज आवाज में आपस में बातचीत करने पर भी रोक रहेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह नियम जारी किया है। इसके लिए रेलवे की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रेलवे लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में यात्रा के दौरान रात्रि में यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए रेलवे ने विशेष कदम उठाए हैं। इसके तहत ट्रेन में यात्रा के दौरान रात में होने वाली असुविधाओं की शिकायत के बाद अब रात दस बजे के बाद आपस में अथवा मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने, गाना बजाने पर रोक लगाई गई है।
इससे सहयात्रियों को दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह रात 10 बजे के बाद फोकस लाइट को छोड़कर केबिन में अन्य लाइट के प्रयोग ना करने को कहा गया है। रात में टिकट चेकिंग स्टाफ, रेलवे सुरक्षा बल, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्टाफ, मेंटनेंस स्टाफ को भी निर्देश दिया गया है कि वे काम करने के दौरान अनावश्यक रूप से तेज आवाज नहीं करेंगे। तेज आवाज में बात न करने के लिए यात्रियों को भी जागरूक करेंगे। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और अकेली यात्रा कर रहीं महिलाओं को जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी।