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मनरेगा योजना के तहत 165 मजदूरों का पंजीकरण
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मनरेगा योजना के तहत 165 मजदूरों का पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
शहाबगंज। विकासखंड सभागार में श्रम विभाग की ओर से गुरुवार को कैंप आयोजित कर मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान 18 से 40 वर्ष तक के 165 मजदूरों ने पंजीकरण कराया। पंजीकृत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिलीप कुमार मौर्य ने बताया कि जिन मजदूरों ने एक अप्रैल 2018 से 28 फरवरी 2019 तक मनरेगा योजना में 90 या उससे अधिक दिनों तक कार्य किया है, उनका श्रम विभाग में पंजीकरण किया जा रहा है। इन मजदूरों को विभाग से मिलने वाली मातृत्व हितलाभ, मेधावी छात्र लाभ, चिकित्सा लाभ, अंत्येष्टि लाभ, मृत्यु व एक्सीडेंटल लाभ सहित 16 योजनाओं का लाभ दिया जाता है। बताया कि केंद्र सरकार की ओर से किसी मजदूर की साधारण स्थिति में मृत्यु होने पर दो लाख और एक्सीडेंटल मौत पर पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस दौरान सहायक शाहिद अली, चंद्रभान सिंह, सुरेश कुमार, संजय कुमार, परमेश्वरी प्रसाद, विजेंद्र कुमार उपस्थित थे।
धनंजय
बाइट- 951
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अमर उजाला ब्यूरो
शहाबगंज। विकासखंड सभागार में श्रम विभाग की ओर से गुरुवार को कैंप आयोजित कर मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान 18 से 40 वर्ष तक के 165 मजदूरों ने पंजीकरण कराया। पंजीकृत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिलीप कुमार मौर्य ने बताया कि जिन मजदूरों ने एक अप्रैल 2018 से 28 फरवरी 2019 तक मनरेगा योजना में 90 या उससे अधिक दिनों तक कार्य किया है, उनका श्रम विभाग में पंजीकरण किया जा रहा है। इन मजदूरों को विभाग से मिलने वाली मातृत्व हितलाभ, मेधावी छात्र लाभ, चिकित्सा लाभ, अंत्येष्टि लाभ, मृत्यु व एक्सीडेंटल लाभ सहित 16 योजनाओं का लाभ दिया जाता है। बताया कि केंद्र सरकार की ओर से किसी मजदूर की साधारण स्थिति में मृत्यु होने पर दो लाख और एक्सीडेंटल मौत पर पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस दौरान सहायक शाहिद अली, चंद्रभान सिंह, सुरेश कुमार, संजय कुमार, परमेश्वरी प्रसाद, विजेंद्र कुमार उपस्थित थे।
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