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नाबालिग की हत्या में युवक को उम्रकैद

Sun, 31 Jul 2016 01:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Sun, 31 Jul 2016 01:26 AM IST
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Man sentenced to life in murder of minor
Jail Shimla

खुर्जा देहात क्षेत्र में दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग छात्र की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार वर्मा के न्यायालय ने दिया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह अंबा ने बताया कि वादी गजेंद्र उर्फ भूले पुत्र विजयपाल निवासी हजरतपुर पूठरी ने वर्ष 2014 में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि बेटा प्रशांत (14) गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था।
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गांव का बिजेंद्र उर्फ जीतू पुत्र मीरसिंह का घर पर आना-जाना था, इसी बेइज्जती के कारण 25 मार्च 2014 की शाम छह बजे जितेंद्र अपने साथी लवकुश उर्फ लब्बू, महेश उर्फ मनोज के साथ मिलकर प्रशांत को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
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प्रशांत को ले जाते उसकी मां नीलेश और गांव के ही दिनेश ने देखा। देर रात तक जब प्रशांत घर नहीं लौटा तो परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया। अगले दिन सुबह प्रशांत की लाश गांव के ही देवेंद्र के खेत में पड़ी मिली। पुलिस ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने जितेंद्र उर्फ जीत और महेश उर्फ मनोज को पहले ही बरी कर दिया था। जबकि लवकुश उर्फ लब्बू को कोर्ट ने प्रशांत की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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