फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   जानलेवा हमले का आरोपी दोषी करा, पांच वर्ष कारावास

जानलेवा हमले का आरोपी दोषी करा, पांच वर्ष कारावास

Thu, 07 Jun 2018 11:00 PM IST
Updated Thu, 07 Jun 2018 11:00 PM IST
विज्ञापन
जानलेवा हमले का आरोपी दोषी करार, पांच वर्ष कारावास
विज्ञापन

बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम मनराज सिंह ने रंजिशन बड़े भाई पर जानलेवा हमले करने के आरोपी छोटे भाई को दोषी माना है। न्यायाधीश उसे पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि वादी महेश ने 4 मई 2013 को थाना छतारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता सुरेश व चाचा राजेंद्र के बीच 4 मई को खेत पर विवाद हो गया था। मामले में वादी के चाचा ने थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने वादी के पिता को एसडीएम कोर्ट भेजा, जहां से उनकी जमानत हो गई थी। जमानत मिलने के बाद घर लौटते समय आरोपी चाचा ने वादी के पिता सुरेश पर जानलेवा हमला करते हुए जमकर मारपीट की थी। सुरेश को बेहोशी व गंभीरावस्था में अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी राजेंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। एडीजे 6 ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए अब पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed