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अब 15 वर्ष पुराने वाहनों को पंजीयन होगा निरस्त

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2019 12:00 AM IST
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vahan - फोटो : amarujala
अब 15 वर्ष पुराने वाहनों को पंजीयन होगा निरस्त
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बुलंदशहर। आपके पास यदि 15 वर्ष पुराना वाहन है और आपने एनओसी नहीं ली है तो आपको अब अपना वाहन कबाड़ में बेचना पड़ेगा। शासन ने 15 वर्ष पुराने वाहनों के पंजीयन को निरस्त करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। जनपद में करीब 70 हजार से अधिक 15 वर्ष पुराने वाहन विभाग में पंजीकृत है। जो अब कबाड़ बन जाएंगे।

बता दें कि गत वर्ष एनजीटी ने एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देख पुराने डीजल-पेट्रोल के वाहनों को बंद करने के निर्देश दिए थे। साथ ही ऐसे वाहन स्वामियों को राहत देते हुए परिवहन कार्यालय से एनओसी लेने के आदेश जारी किए गए। लेकिन वाहन स्वामियों द्वारा नाममात्र ही एनओसी ली गई। अब एनओसी न लेने वाले वाहनों का विभाग ने पंजीयन निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार 15 साल पुराने वाहनों के नवीनीकरण नहीं कराएं जाने पर कंडम घोषित किए जाएंगे। जनपद में 15 साल पुराने वाहनों की संख्या करीब 70 हजार से अधिक है। वाहनों के पंजीयन निरस्तीकरण के लिए जल्द ही वाहन स्वामी को नोटिस जारी किए जाएंगे।
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