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Bulandshahar News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jun 2024 10:44 PM IST
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12 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping a minor
बुलंदशहर। छतारी थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से स्कूल के लिए निकली छात्रा के साथ पड़ोसी गांव निवासी युवक चेतन ने अपहरणकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने अभियुक्त चेतन को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 45 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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छतारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 दिसंबर 2015 को थाना छतारी पर तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री कक्षा दस में पहासू स्थित एक स्कूल में पढ़ती है। 20 दिसंबर की सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह घर से स्कूल जाने को निकली थी। गांव के निकलते ही गेट के पास पड़ोसी गांव निवासी युवक चेतन ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया और अपने साथ जबरन ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा।
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मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। साथ ही कुछ दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। पूछताछ में किशोरी ने बताया था कि आरोपी युवक ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धाराएं तरमीम कर दी थीं। साथ ही जांच पड़ताल कर आरोपी युवक के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त चेतन को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 12 वर्ष कारावास व 45 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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