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Budaun News: दहेज हत्या में पति को 10 साल के कारावास की सजा
Wed, 01 Nov 2023 12:42 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Wed, 01 Nov 2023 12:42 AM IST
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बदायूं। दहेज हत्या के छह साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने नामजद पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बरेली के थाना भमोरा क्षेत्र के गांव सिंघा निवासी रामगोपाल ने आठ अप्रैल 2017 को थाना उझानी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपनी बेटी संगीता की शादी उझानी के मोहल्ला भर्रा टोला निवासी रविंद्र के साथ की थी। संगीता के ससुराल वाले शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वह दहेज में सोने के कुंडल और फ्रिज की मांग करते थे। संगीता ने पिता की ओर से असमर्थता जताई तो पति रविंद्र, सास और ननद ने उसे जलाकर मार दिया।
पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में पति रविंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष की अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद रविंद्र को दहेज हत्या के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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बरेली के थाना भमोरा क्षेत्र के गांव सिंघा निवासी रामगोपाल ने आठ अप्रैल 2017 को थाना उझानी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपनी बेटी संगीता की शादी उझानी के मोहल्ला भर्रा टोला निवासी रविंद्र के साथ की थी। संगीता के ससुराल वाले शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वह दहेज में सोने के कुंडल और फ्रिज की मांग करते थे। संगीता ने पिता की ओर से असमर्थता जताई तो पति रविंद्र, सास और ननद ने उसे जलाकर मार दिया।
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पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में पति रविंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष की अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद रविंद्र को दहेज हत्या के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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