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Budaun: दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत पांच दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Fri, 30 May 2025 12:31 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: बरेली ब्यूरो Updated Fri, 30 May 2025 12:31 AM IST
सार

बदायूं के सखानूं कस्बे में दो साल पहले जमीन विवाद में दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। पांचों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।  

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Five people including father-son and two brothers sentenced to life imprisonment in double murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बदायूं में दो साल पुराने दोहरे हत्याकांड के पांच आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फराह मतलूब ने दोषी करार दिया है। पिता-पुत्र व दो सगे भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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सखानूं कस्बे के वार्ड चार निवासी बच्चू सिंह व मुरारी लाल पुत्रगण रामचरण ने थाना अलापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके गांव के ही कुछ लोगों से गांव खरखोली खुर्द में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन पर वह मुकदमा जीत गए, इसके बाद विपक्षी रंजिश मानने लगे और कानून को नहीं मान रहे थे। भूमि व गेहूं की उगी फसल को छीनना चाहते थे। 
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15 अप्रैल 2022 को बच्चू सिंह, मुरारी लाल व कन्हाई लाल खेत में फसल की देखरेख कर रहे थे। तभी विपक्षी चमन सिंह व नवाब सिंह पुत्रगण सुखलाल, जगपाल व कृष्णपाल पुत्र नवाब सिंह निवासी सखानूं और जगवीर पुत्र मिजाजी निवासी ग्राम जगत ने एकराय होकर हमला कर दिया। लाठी डंडों व तमंचे के हमले में बच्चू सिंह, मुरारी लाल व कन्हई लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। 

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अस्पताल में हुई थी दोनों की मौत 
घायलों को जिला अस्पताल लेकर आया गया। जहां उपचार के दौरान घायल मुरारी लाल और कन्हई लाल की मौत हो गई थी। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में मुकदमा दर्ज कर विवेचना निरीक्षक संजय कुमार सिंह को दी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 

अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद चमन सिंह व नवाब सिंह, जगपाल, कृष्णपाल, जगवीर को हत्या करने का दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फराह मतलूब ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
 

अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
दो साल पुराने नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र व न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी कि वह नोएडा में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी नानी के यहां 15 जुलाई को गई थी। 26 जुलाई 2022 को दोपहर में भोमेंद्र पुत्र भजनलाल अपने दोस्त पवन पुत्र भगवान दास की सहायता से उसे बहला फुसलाकर कार से नोएडा ले गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश की। बाद में उसे ढूंढ लिया। उसके बाद उसने बताया कि ओमेंद्र निवासी बझौडा थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर उसे नानी के घर से नोएडा ले गया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। 

गुरुवार को कोर्ट ने अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद ओमेंद्र उर्फ ओमिद को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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