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जानलेवा हमले में दो लोगों को दस-दस साल की कैद
बदायूं
Updated Mon, 19 Jan 2015 08:08 PM IST
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स्पेशल जज (ईसी एक्ट) चंद्रपाल सिंह की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले
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में नामजद दो आरोपियों को 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना
की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से 30 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति
घायल को देने के आदेश दिए हैं।
घटना थाना धनारी क्षेत्र के गांव लाबर की है। नौ सितंबर 2002 को आरोपी सत्यभान और बलवीर सुबह करीब दस बजे वादी कुंवरपाल के घर के सामने पहुंचे और भैंस चोरी में नाम लेने पर कुंवरपाल से गाली गलौच करने लगे। कुंवरपाल ने विरोध किया तो बलवीर ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया।
इससे कुंवरपाल घायल हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कुंवरपाल पर जानलेवा हमला करने के आरोप में सत्यभान व बलवीर को दोषी पाया। दोनों को 10-10 साल की कैद सहित 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की रकम में 30 हजार रुपये घायल को क्षतिपूर्ति बतौर देने के आदेश दिए गए।
घटना थाना धनारी क्षेत्र के गांव लाबर की है। नौ सितंबर 2002 को आरोपी सत्यभान और बलवीर सुबह करीब दस बजे वादी कुंवरपाल के घर के सामने पहुंचे और भैंस चोरी में नाम लेने पर कुंवरपाल से गाली गलौच करने लगे। कुंवरपाल ने विरोध किया तो बलवीर ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया।
इससे कुंवरपाल घायल हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कुंवरपाल पर जानलेवा हमला करने के आरोप में सत्यभान व बलवीर को दोषी पाया। दोनों को 10-10 साल की कैद सहित 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की रकम में 30 हजार रुपये घायल को क्षतिपूर्ति बतौर देने के आदेश दिए गए।