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अब तीन बार रूल तोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा डीएल
Updated Mon, 25 Dec 2017 10:17 PM IST
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- फोटो : Demo Pic
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बदायूं। एआरटीओ कार्यालय से जारी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब आसान नहीं होगा। अब तक नियमों को बार-बार तोड़ने पर आपका लाइसेंस तीन माह के लिए जब्त होता है। अब आने वाले दिनों में पंच सिस्टम लागू होने पर आपका लाइसेंस ही खारिज हो जाएगा।
परिवहन विभाग ने लगातार हो रहे सड़क हादसों से सबक लेकर डीएल नियमों में बदलाव किए हैं। अब तक यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के मौके पर पकड़े जाने पर उनके डीएल को तीन माह के लिए जब्त करने का प्रावधान है। इसके बाद भी लोगों ने सुधरने की आदत नही डाली। अब नियमों को बार-बार तोड़ने वालों की पहचान के लिए एआरटीओ से जारी प्लास्टिक डीएल कार्ड में पंच सिस्टम लागू करने की तैयारी हो चुकी है। जारी कवायद के तहत यातायात नियम को पहली बार तोड़ते पाए जाने पर विभाग आपके डीएल कार्ड में पहला पंच कर देगा। दूसरी बार नियमों को तोड़ने पर कार्ड में दूसरा पंच किया जाएगा। तीसरी गलती पर विभाग आपका डीएल कैंसिल कर देगा। कड़े नियम लागू किए जाने का मकसद इतना है कि दंडित वाहन चालक के सुधरने से सड़क हादसों में कमी आएगी।
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अभी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक का डीएल तीन माह के लिए जब्त किया जाता है। कार्ड पंच करने शासनादेश अभी यहां नहीं पहुंचा है। नई व्यवस्था लागू होती है तो उसे भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
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- एनसी शर्मा, एआरटीओ प्रशासन
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परिवहन विभाग ने लगातार हो रहे सड़क हादसों से सबक लेकर डीएल नियमों में बदलाव किए हैं। अब तक यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के मौके पर पकड़े जाने पर उनके डीएल को तीन माह के लिए जब्त करने का प्रावधान है। इसके बाद भी लोगों ने सुधरने की आदत नही डाली। अब नियमों को बार-बार तोड़ने वालों की पहचान के लिए एआरटीओ से जारी प्लास्टिक डीएल कार्ड में पंच सिस्टम लागू करने की तैयारी हो चुकी है। जारी कवायद के तहत यातायात नियम को पहली बार तोड़ते पाए जाने पर विभाग आपके डीएल कार्ड में पहला पंच कर देगा। दूसरी बार नियमों को तोड़ने पर कार्ड में दूसरा पंच किया जाएगा। तीसरी गलती पर विभाग आपका डीएल कैंसिल कर देगा। कड़े नियम लागू किए जाने का मकसद इतना है कि दंडित वाहन चालक के सुधरने से सड़क हादसों में कमी आएगी।
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अभी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक का डीएल तीन माह के लिए जब्त किया जाता है। कार्ड पंच करने शासनादेश अभी यहां नहीं पहुंचा है। नई व्यवस्था लागू होती है तो उसे भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
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