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मतदान आज, प्रशासन की फूलप्रूफ तैयारी

Thu, 07 Jan 2016 12:22 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिजनौर Updated Thu, 07 Jan 2016 12:22 AM IST
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Vote today , the administration's foolproof preparation
बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पर्यवेक्षक आरके मिश्रा ने बताया कि जिला पंचायत चुनाव में आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान होगा। मतदान में कोई अवरोध आने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन सतर्क है।
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पर्यवेक्षक आरके मिश्रा ने कहा कि पिछले चुनाव में जिले में अच्छा काम हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के सात जनवरी के चुनाव में भी निष्पक्षता से काम होगा। इस बारे में चुनाव से जुड़े अधिकारियों को आयोग के निर्देशों से अवगत कराया। प्रभारी डीएम/सीडीओ डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सात जनवरी (आज) को मतदान की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक चलेगी। इसके बाद मतगणना होगी। मतदान कक्ष डीएम के न्यायालय कक्ष को बनाया है। इसमें केवल आरओ, एआरओ और सहयोग के लिए लगे अधिकारी ही रहेंगे। प्रत्याशी या मतगणना अभिकर्ता/एजेंट मतदान कक्ष में उपस्थित रहकर मतदान की प्रक्रिया को देख सकता है। वोट की गोपनीयता को देख किसी को भी वोटिंग कंपार्टमेंट तक जाने का अधिकार नहीं होगा। मतदेय स्थल तक वोटरों को सुरक्षित लाने के लिए टीम लगाई हैं। कलक्ट्रेट के गेट तक मतदाता अपने वाहन से आ सकता है।
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मतदाता को लाना होगा आईडी प्रूफ
प्रभारी डीएम ने कहा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान करने वाले सदस्यों को आईडी प्रूफ लाना अनिवार्य होगा। इसके लिए मतदाता निर्वाचन प्रमाणपत्र के अतिरिक्त पैन कार्ड, डीएल, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक आदि भी ला सकते हैं।
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पुलिस बल रहेगा तैनात
एसपी सुभाष सिंह बघेल ने बताया जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। चुनाव में तीन एएसपी, आठ डिप्टी एसपी, 18 इंस्पेक्टर और  एसओ, 60 दरोगा, 500 कांस्टेबल के अतिरिक्त पीएसी की चार कंपनी लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की अभिसूचना, दमकल विभाग आदि इकाइयों की टीमें भी मतदान स्थल के आसपास तैनात की गई है। जनपद में शस्त्रों को जमा करने के निर्देश दिए हैं। शस्त्र जमा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने अपील की कि कोई भी मतदाता शस्त्र लेकर न लाएं।


भीड़ नहीं होने देंगे
प्रशासन माननीय न्यायालय के मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा। कहीं भीड़ नहीं होने दी जाएगी। भीड़ इकट्ठा करने के लिए प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी है। धारा 144 व्यक्तिगत प्रायोजनों के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक प्रायोजनों के लिए है। गेस्ट हाउस या राजनीतिक पार्टी कार्यालयों में भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी। कुछ राजनेताओं द्वारा मतदान के दिन समर्थकों को बुलाने की अपील करने के सवाल पर प्रभारी डीएम ने कहा यह गैर कानूनी है। मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए। उन्होंने कहा यदि कानून व्यवस्था खराब होती है तो संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय होगी।


भारी वाहन बाईपास से होकर गुजरेंगे
एसपी सुभाष सिंह बघेल ने बताया जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के मद्देनजर भारी और माध्यम वाहन बाईपास से होकर गुजरेंगे। जजी चौराहे, नुमाइश ग्राउंड चौराहे से विकास भवन तक बैरियर व्यवस्था की। इस बीच जन साधारण की आवाजाही बंद रहेगी। चार पहिया वाहनों का मूवमेंट नहीं होगा। 150-150 मीटर की दूरी पर बैरियर रहेंगे। किसी भी दशा में जन साधारण को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कलक्ट्रेट के महत्वपूर्ण कार्यालयों में पुलिस तैनात रहेगी। कानून व्यवस्था डिस्टर्ब करने वालों के खिलाफ पूरी पावर का प्रयोग करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे विधि विरुद्ध कार्य न करें। उन्होंने बताया जिला पंचायत सदस्य कल्पना और डॉ. विकास के अपहरण के मामले में नहटौर और धामपुर थानों में अभियोग पंजीकृत है। कानूनी प्रक्रिया में जांच चल रही है। सर्च में दोनों नहीं मिले हैं। केस की विवेचना जारी रहेगी।


मांगा सहयोग
एसपी सुभाष सिंह बघेल ने कहा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने में जिला प्रशासन कोई कमी नहीं रखेगा। उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भी सहयोग करने की अपील की।


अधिकारियों की बैठक ली
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के पर्यवेक्षक आरके मिश्रा ने डीएम कार्यालय में चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आयोग के निर्देशों की जानकारी दी। पर्यवेक्षक ने अधिकारियों के साथ डीएम कोर्ट का निरीक्षण किया। प्रभारी डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बूथ स्थल बनने और मतदाताओं के आने जाने की प्रक्रिया बताई। पर्यवेक्षक ने कलक्ट्रेट के मुख्य द्वार और जिला पंचायत कार्यालय को जाने वाले द्वार समेत अन्य रास्तों पर होने वाली सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली।

सीसीटीवी कैमरे लगेंगे
जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए कलक्ट्रेट में 18 वीडियो कैमरे लगाए हैं। गेट से मतदान कक्ष तक सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की है। चुनाव की गोपनीयता बनाने के लिए मतदान कक्ष में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे। विकास भवन और नुमाइश ग्राउंड के बीच कई बैरियर लगाए जाएंगे। इस बीच प्रशासनिक मजिस्ट्रेट, मतदाता और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की ही आवाजाही रहेगी।


शस्त्र लाने पर होगी कार्रवाई
प्रभारी डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया जिले में धारा 144 लगी है। इस कारण अस्त्र-शस्त्र लाने ले जाने पर पाबंदी है। पांच से अधिक लोगों का अनाधिकृत जमावड़ा नहीं होगा। यदि राष्ट्रीय संपत्तियों को क्षति पहुंचाई जाती है तो धारा 188 में मुकदमा दर्ज होगा। आरोपी से क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। इस बारे में चुनाव लड़ रहे सभी पक्षों को अवगत करा दिया गया है।



मुचलका पाबंद न्यायिक प्रक्रिया
जिला पंचायत सदस्यों को मुचलका पाबंद करने पर प्रभारी डीएम ने कहा मुचलका पाबंद ज्यूडिशियल प्रक्रिया है। इस बारे में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। मताधिकार का प्रयोग मौलिक अधिकार है। मतदाता पहले अपना वोट देगा। इस बारे में पंचायत सदस्यों को टेलीफोन से बताया है। उन्होंने कहा यदि किसी मतदाता को सुरक्षा की जरूरत है तो प्रशासन को बताएं। वोटर को इच्छानुसार मतदान करने का अधिकार है।
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