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Bijnor News: लड़की का अपहरण करने वाले को साढ़े तीन साल कारावास की सजा

Thu, 28 Aug 2025 12:58 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Aug 2025 12:58 AM IST
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The kidnapper of the girl was sentenced to three and a half years imprisonmentThe kidnapper of the girl was sentenced to three and a half years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने प्रहलाद कुमार उर्फ पहल को लड़की के अपहरण में दोषी पाया है। जिसे तीन साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि पोक्सो एक्ट की धारा में दोषमुक्त कर दिया।
थाना कोतवाली देहात में एक गांव की रहने वाली महिला की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी 11 फरवरी 2023 को मजदूरी पर गन्ने छिलने के लिए एक किसान के खेत में गई थी। जब उसकी नाबालिग बेटी घर नहीं लौटी तो तलाश किया। तलाश करने पर बेटी की साइकिल उक्त किसान के खेत में पड़ी मिली।
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किसान के यहां काम करने वाला बिहार का नौकर प्रहलाद कुमार भी गायब था। पुलिस की विवेचना में आरोपी का नाम और पता प्रहलाद निवासी गांव पक्खा जिला चतरा झारखंड सामने आया। मामले में अदालत ने अभियुक्त प्रहलाद कुमार को साढ़े तीन साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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