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Bijnor News: गैर इरादन हत्या में दस साल के कारावास की सजा

Fri, 18 Jul 2025 11:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Fri, 18 Jul 2025 11:58 PM IST
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Punishment of ten years imprisonment for culpable homicide
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने फूल सिंह को एक महिला की गैरइरादन हत्या का दोषी पाया है। मामले में फूल सिंह को 10 वर्ष के कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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थाना नजीबाबाद में नंदराम की ओर से फूल सिंह पुत्र रामचंद्र सिंह निवासी गांव पूरनपुर गढ़ी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। जिसमें कहा गया कि 18 अगस्त 2020 को गांव के ही फूल सिंह से झगड़ा हो गया। फूल सिंह ने एक ईंट उठाकर उसकी पत्नी प्रकाशी को मार दी। जिसके सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मेरठ में इलाज के दौरान 24 अगस्त को प्रकाशी की मृत्यु हो गई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद फूल सिंह को दोषी पाया।
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