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यूपी: बिजनौर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Wed, 11 Aug 2021 12:00 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 11 Aug 2021 12:00 PM IST
सार

अदालत ने धामपुर थाने के गांव हबीबवाला निवासी सोनू को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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Life imprisonment for the accused of sexual assault a minor after kidnapping her in Bijnor
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एडीजे पॉक्सो एक्ट कंचन सागर ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी सोनू को आजीवन कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना स्योहारा के एक निवासी एक व्यक्ति ने स्योहारा थाने में ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव में एक महिला चूड़ी बेचने का काम करती है। उस महिला का भाई सोनू अपनी बहन के यहां आता जाता था। 
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वर्ष 2017 की 12 दिसंबर को शाम के करीब पांच बजे उसकी 13 साल की पुत्री महिला की दुकान पर सामान लेने गई थी। उस दौरान इस महिला का भाई सोनू उस महिला के घर पर था। 
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सोनू उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। जब उसकी पुत्री देर रात तक घर पर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। किशोरी का पता नहीं चलने पर स्योहारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में मेडिकल परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। 

अदालत ने धामपुर थाने के गांव हबीबवाला निवासी सोनू को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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