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Bijnor News: पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार निजेंद्र कुमार ने सविता की हत्या का दोषी पाते हुए उसके पति ओमपाल को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हीमपुर के ग्राम सिसौना निवासी शेर सिंह ने थाना नूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि उसकी बहन सविता की शादी 10 वर्ष पूर्व ओमपाल सैनी निवासी राजा के ताजपुर के साथ हुई थी। ओमपाल शराब पीकर उसकी घर में क्लेश करता था। 11 फरवरी 2023 को ओमपाल ने फोन कर सविता की मौत की सूचना दी। गांव में फोन कर उसने भतीजे को बहन की ससुराल भेजा। वह भी हरिद्वार से ताजपुर पहुंचा। माैके पर सविता के गले पर चोट के निशान थे।
बहन के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने ओमपाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपनी विवेचना में पाया कि ओमपाल ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। पत्नी की हत्या करने के आरोप में ओमपाल के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले में सात गवाहों को पेश किया गया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पाया कि ओमपाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हीमपुर के ग्राम सिसौना निवासी शेर सिंह ने थाना नूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि उसकी बहन सविता की शादी 10 वर्ष पूर्व ओमपाल सैनी निवासी राजा के ताजपुर के साथ हुई थी। ओमपाल शराब पीकर उसकी घर में क्लेश करता था। 11 फरवरी 2023 को ओमपाल ने फोन कर सविता की मौत की सूचना दी। गांव में फोन कर उसने भतीजे को बहन की ससुराल भेजा। वह भी हरिद्वार से ताजपुर पहुंचा। माैके पर सविता के गले पर चोट के निशान थे।
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बहन के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने ओमपाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपनी विवेचना में पाया कि ओमपाल ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। पत्नी की हत्या करने के आरोप में ओमपाल के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले में सात गवाहों को पेश किया गया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पाया कि ओमपाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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