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विधायक पर हमले में तीन दबोचे
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Thu, 10 Aug 2017 12:15 AM IST
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पकड़े गए आरोपियों के संबंध में जानकारी देते पुलिस अधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला
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बिजनौर में राज्यमंत्री अतुल गर्ग की गाड़ी व विधायक लोकेंद्र चौहान पर हमले के आरोपी साकेंद्र चौधरी व उनके समर्थकों गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। पुलिस उनके हर संभावित ठिकाने को खंगाल रही है। साकेंद्र चौधरी के तीन साथियों को पुलिस ने दबोचकर चालान कर दिया है। जिला जज कोर्ट से तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई है।
साकेेंद्र चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। छह अगस्त को पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में साकेंद्र चौधरी ने विधायक लोकेंद्र चौधरी पर पंचायत अध्यक्ष से रुपये लेने का आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया था। लोकेंद्र चौहान के राज्यमंत्री अतुल गर्ग की गाड़ी में घुसने पर उनके समर्थकों ने मंत्री की गाड़ी पर भी लात-घूंसे बजा दिए थे। विधायक के गनर दीपक की वर्दी फाड़ दी थी व कार्बाइन छीनने की कोशिश की थी। दीपक ने इस मामले में साकेंद्र व उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी अतुल शर्मा के अनुसार पुलिस ने इस मामले में साकेंद्र के तीन साथियों को बुधवार को रोडवेज बस स्टैंड से दबोच लिया है।
आरोपियों ने अपने नाम गांव रशीदपुर गढ़ी निवासी राजीव सिंह, भरैरा निवासी धर्मेंद्र सिंह व रामपुर नौआबाद निवासी इलम सिंह बताए हैं। पुलिस ने आरोपियों को सीजेएम न्यायालय में पेश किया। सीजेएम प्रमोद कुमार ने तीनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी। इसके बाद आरोपियों ने जिला जज अदालत में जमानत याचिका प्रस्तुत की और याचिका के साथ अंतरिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना की। जिला जज सुभाषचंद्र ने इस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त तिथि नियत की है।
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तब तक आरोपियों की अंतरिम जमानत स्वीकार कर उन्हें छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद आरोपियों द्वारा 30-30 हजार रुपये के दो जमानती व इसी राशि का मुचलका दाखिल करने पर तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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साकेेंद्र चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। छह अगस्त को पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में साकेंद्र चौधरी ने विधायक लोकेंद्र चौधरी पर पंचायत अध्यक्ष से रुपये लेने का आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया था। लोकेंद्र चौहान के राज्यमंत्री अतुल गर्ग की गाड़ी में घुसने पर उनके समर्थकों ने मंत्री की गाड़ी पर भी लात-घूंसे बजा दिए थे। विधायक के गनर दीपक की वर्दी फाड़ दी थी व कार्बाइन छीनने की कोशिश की थी। दीपक ने इस मामले में साकेंद्र व उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी अतुल शर्मा के अनुसार पुलिस ने इस मामले में साकेंद्र के तीन साथियों को बुधवार को रोडवेज बस स्टैंड से दबोच लिया है।
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आरोपियों ने अपने नाम गांव रशीदपुर गढ़ी निवासी राजीव सिंह, भरैरा निवासी धर्मेंद्र सिंह व रामपुर नौआबाद निवासी इलम सिंह बताए हैं। पुलिस ने आरोपियों को सीजेएम न्यायालय में पेश किया। सीजेएम प्रमोद कुमार ने तीनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी। इसके बाद आरोपियों ने जिला जज अदालत में जमानत याचिका प्रस्तुत की और याचिका के साथ अंतरिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना की। जिला जज सुभाषचंद्र ने इस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त तिथि नियत की है।
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तब तक आरोपियों की अंतरिम जमानत स्वीकार कर उन्हें छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद आरोपियों द्वारा 30-30 हजार रुपये के दो जमानती व इसी राशि का मुचलका दाखिल करने पर तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।