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बलात्कार में मद्दगार महिला दरोगा को जेल भेजा

Tue, 08 May 2018 11:26 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ बिजनौर
ब्यूरो, अमर उजाला/ बिजनौर Updated Tue, 08 May 2018 11:26 PM IST
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lady sub inspector sent to jail
DEMO - फोटो : DEMO
बिजनौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद ने महिला दरोगा रेखा यादव को जेल भेज दिया है। उस पर आरोप है कि नूरपुर में पोस्टिंग के दौरान एक लड़की से बलात्कार में उसने आरोपियों की मदद की थी। महिला दरोगा इस समय हीमपुर दीपा में तैनात है।
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थाना नूरपुर के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट 13 सितंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने विपिन, विनोद, अशोक तथा उनके पिता दयाराम के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। अदालत में अपने बयान के दौरान युवती ने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से विपिन के साथ शादी की। विनोद और अशोक उसके देवर हैं तथा दयाराम ससुर हैं। युवती ने अपने बयान में यह भी कहा था कि तत्कालीन दरोगा पीके चौहान और रेहटी के कामेंद्र ने कमरे में बंद रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। रेखा यादव उस समय नूरपुर थाने में तैनात थी। पीके चौहान के कहने पर कमरे पर युवती के साथ हुए दुष्कर्म में उनकी मददगार थी।
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कोर्ट ने इस मामले में दरोगा पीके चौहान, कामेंद्र निवासी रेहटी जागीर और महिला एसआई रेखा यादव को कोर्ट में विचारण के लिए तलब किया था। अदालत की सख्ती के बाद महिला दरोगा रेखा यादव मंगलवार को कोर्ट में पेश हुई और उपरोक्त मामले में जमानत की याचिका की सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत की प्रार्थना की थी। कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत नहीं दी और महिला दरोगा को जेल भेज दिया। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए नौ मई की तिथि नियत की है।
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बलात्कार के आरोप में तीन युवक कोर्ट में तलब बिजनौर। एडीजे पास्को कोर्ट मुमताज अली ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के तीन आरोपियों को कोर्ट में विचारण के लिए तलब किया है। बिजनौर शहर में अपने चाचा के साथ रहकर कक्षा नौ में पढ़ने वाली एक लड़की का 12 अक्तूबर 2017 को अपहरण करके चार लड़कों ने बलात्कार किया था। पुलिस ने सिर्फ मनोरव उर्फ सौरभ के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। कोर्ट में अपने बयान लड़की ने कहा था कि खेत में ले जाकर उसके साथ निशांत, हर्ष और प्रद्युमन ने बलात्कार किया। उसके बाद वह मनोरव उर्फ सौरभ के घर ले गए तथा वहां सौरभ ने उसके साथ बलात्कार किया। कोर्ट से इन तीनों आरोपियों को तलब करने की प्रार्थना की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश में लिखा है कि पीड़िता के पिता और पीड़िता के बयान से यह जाहिर है कि निशांत हर्ष और प्रद्युमन पीड़िता को जबरदस्ती हर्ष की बाइक पर बैठाकर खेत पर ले गए और इन तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां से तीनों उसे मनोरव उर्फ सौरभ के घर ले गए जहां सौरभ ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले में निशांत निवासी हरेवली, हर्ष निवासी ग्राम केवलपुर एवं प्रद्युमन निवासी ग्राम नवादा तुल्ला को विचारण हेतु 11 मई को कोर्ट में तलब किया है।
नशीली गोलियां रखने में 10 माह की सजा बिजनौर। एडीजे संजीव पांडेय ने नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार अतुल को दस माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अतुल को थाना नजीबाबाद की पुलिस ने 12 जुलाई 2017 को 75 ग्राम नशीला पाउडर व दो नशीली गोलियों के पत्तों के साथ गिरफ्तार किया था। नशीले पाउडर व गोलियों का प्रयोग राहगीरों को कोल्डड्रिंक में मिलाकर पिलाया जाता था और बेहोश होने पर राहगीरों का सामान लूट लेता था।
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