फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Van driver convicted of raping female student sentenced to 20 years in prison.

Shahjahanpur News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी वैन चालक को 20 वर्ष की कैद

Thu, 17 Sep 2026 12:50 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Van driver convicted of raping female student sentenced to 20 years in prison.
शाहजहांपुर। नाबालिग छात्रा को अपने घर लाकर दुष्कर्म करने के दोषी स्कूल वैन चालक को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

कांट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने चार नवंबर 2024 को पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उसकी करीब 15 वर्षीय बेटी क्षेत्र के एक विद्यालय में कक्षा आठ में पढ़ती थी और रोजाना वैन से स्कूल आती-जाती थी। वैन चालक शिवांशु बेटी को घर से स्कूल ले जाने के बजाय बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन

पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। इसके बाद पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नुसरत खान ने आरोपी शिवांशु को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed