फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   सुचना नहीं देने पर फंसे बिजली एक्सईएन, पच्चीस हजार का जुर्माना

सुचना नहीं देने पर फंसे बिजली एक्सईएन, पच्चीस हजार का जुर्माना

Sat, 15 Sep 2018 12:36 AM IST
Updated Sat, 15 Sep 2018 12:36 AM IST
विज्ञापन
सुचना नहीं देने पर फंसे बिजली एक्सईएन, पच्चीस हजार का जुर्माना
अमरोहा। सूचना उपलब्ध नहीं कराने और सूचना आयुक्त के निर्देशों की अवेहलना करने के मामने में एक्सईएन बिजली फंस गए हैं। आयुक्त ने उनके उपर पच्चीस हजार का जुर्माना ठोका है। वहीं तीस दिन के भीतर सभी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

क्षेत्र के गांव नगलिया मीरासराय निवासी धर्मपाल सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत अधिशासी अभियंता बिजली से विभागीय सूचनाएं मुहैया कराने की अपील की थी। लेकिन विभाग द्वारा कोई सूचना मुहैया नहीं कराई गई। अपील कर्ता ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान से कर दी थी। आयुक्त के निर्देशों के बावजूद एक्सईएन ने सूचना उपल्ब्ध नहीं कराई। जिसके बाद हरकत में आए सूचना आयुक्त ने एक्सईएन पर 25 हजार का जुर्माना लगा है। इतना हीं नहीं अपीलकर्ता को तीस दिन के भीतर सभी सूचनाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed