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तंबाकू उतपाद के संशोधन बिजनौर में लागू
Updated Fri, 14 Jul 2017 12:47 AM IST
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तंबाकू पर कड़ाई से होगा नियंत्रण
बिजनौर। डीएम जगतराज ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन, प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का अधिनियम) अधिनियम-2003 की धारा-4 में किए गए आंशिक संशोधन को जिला बिजनौर में कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अधिनियमों में निहित नियमों के तहत धूम्रपान के लिए उपलब्ध कराए गए किसी भी धूम्रपान स्थल अथवा स्थान पर किसी सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी होटल, रेस्टोरेंट, प्रोपराइटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक अथवा मामलों के प्रभारी पर धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान पर प्रवेश द्वार पर 60 गुना 30 सेमी के न्यूनतम आकार का एक सफेद बोर्ड लगाने तथा उस पर काले रंग से अंग्रेजी तथा एक भारतीय भाषा जो भी लागू हो, उस पर लिखाने के आदेश दिए है कि (1) धूम्रपान आपके तथा धूम्रपान न करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। (2) यहां अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि अपने अधिकार क्षेत्रों में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की समस्त धाराओं का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएं। इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें भी अवगत कराएं।
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बिजनौर। डीएम जगतराज ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन, प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का अधिनियम) अधिनियम-2003 की धारा-4 में किए गए आंशिक संशोधन को जिला बिजनौर में कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अधिनियमों में निहित नियमों के तहत धूम्रपान के लिए उपलब्ध कराए गए किसी भी धूम्रपान स्थल अथवा स्थान पर किसी सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी होटल, रेस्टोरेंट, प्रोपराइटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक अथवा मामलों के प्रभारी पर धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान पर प्रवेश द्वार पर 60 गुना 30 सेमी के न्यूनतम आकार का एक सफेद बोर्ड लगाने तथा उस पर काले रंग से अंग्रेजी तथा एक भारतीय भाषा जो भी लागू हो, उस पर लिखाने के आदेश दिए है कि (1) धूम्रपान आपके तथा धूम्रपान न करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। (2) यहां अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि अपने अधिकार क्षेत्रों में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की समस्त धाराओं का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएं। इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें भी अवगत कराएं।
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