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आशा रानी हत्याकांड में आजीवन कारावास
Updated Fri, 04 Aug 2017 12:47 AM IST
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नगीना (बिजनौर)।
एडीजे नगीना सैय्यद माऊज बिन आसिम ने आशा रानी हत्याकांड में आरोपी महत्तम पाल उर्फ कल्लन को आजीवन कारावास और 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गांव पुरैनी निवासी रामपाल सिंह ने थाना नगीना में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसके गांव का ही महत्तम पाल उर्फ कल्लन बार-बार उससे और उसके परिवार से रुपयों की मांग करता था। उन्होंने रुपये देने से इंकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर महत्तम पाल ने 23 जुलाई 2015 की शाम करीब छह बजे आंगन में बैठी उसकी पत्नी आशा रानी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फायरिंग की आवाज सुनकर वह तथा गांव वाले आए तब महत्तम पाल दरवाजे के पास खड़ा होकर गाली दे रहा था। उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह फायरिंग करता हुआ भाग गया। वह अपनी पत्नी को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने महत्तम पाल उर्फ कल्लन के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपलक्ष्य साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर महत्तम पाल को आशा रानी की हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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एडीजे नगीना सैय्यद माऊज बिन आसिम ने आशा रानी हत्याकांड में आरोपी महत्तम पाल उर्फ कल्लन को आजीवन कारावास और 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गांव पुरैनी निवासी रामपाल सिंह ने थाना नगीना में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसके गांव का ही महत्तम पाल उर्फ कल्लन बार-बार उससे और उसके परिवार से रुपयों की मांग करता था। उन्होंने रुपये देने से इंकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर महत्तम पाल ने 23 जुलाई 2015 की शाम करीब छह बजे आंगन में बैठी उसकी पत्नी आशा रानी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फायरिंग की आवाज सुनकर वह तथा गांव वाले आए तब महत्तम पाल दरवाजे के पास खड़ा होकर गाली दे रहा था। उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह फायरिंग करता हुआ भाग गया। वह अपनी पत्नी को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने महत्तम पाल उर्फ कल्लन के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपलक्ष्य साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर महत्तम पाल को आशा रानी की हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई है।