फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Wed, 01 Aug 2018 01:17 AM IST
Updated Wed, 01 Aug 2018 01:17 AM IST
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
विज्ञापन

बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी रफीक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना बढ़ापुर के एक गांव निवासी महिला का पति अपनी भेड़, बकरी चराने बाहर चला गया था। गांव अफजलगढ़ बाहू निवासी रफीक जिसका उसके पति के पास आना जाना था। पति की गैर मौजूदगी में रफीक उसके घर आया और उसे तमंचे के बल पर डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रफीक उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कुकर्म करीब पांच माह तक करता रहा। महिला का पति जब लौटकर वापस आया तो उसने अपने पति को आपबीती सुनाई। इस बात का खुलासा करने अथवा कानूनी कार्रवाई करने पर रफीक ने महिला के पति को भी जान से मारने की धमकी दी थी। जिला जज ने इस मामले में रफीक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला जज ने बलात्कार के प्रयास के अन्य घटना में भी आरोपी अवधेश कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। थाना बढ़ापुर के ग्राम किशनपुर कुंडा निवासी अवधेश कुमार आरोप था कि दो जुलाई 2018 को उसने खेत में काम कर रही एक महिला से बलात्कार का प्रयास किया। शोर मचने पर ग्रामीणों ने अवधेश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed