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Noida News: होटल संचालक से मारपीट में अग्रिम जमानत खारिज

Sat, 05 Sep 2026 07:26 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:26 PM IST
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Anticipatory bail rejected in case of assault on hotel operator.
गौतमबुद्धनगर। सत्र अदालत ने होटल संचालक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी आकाश प्रधान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला जेवर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार वादी रेशमपाल जादौन उर्फ रिशु राणा निवासी चिग्रावली होटल ड्रीम व्यू का संचालन करते हैं। 22 मई 2026 को शेखर ने होटल प्रकरण में उस पर दबाव बनाना शुरू किया। 25 मई की शाम कस्बा जहांगीरपुर मार्केट में शेखर, आकाश प्रधान और सन्नी जादौन ने स्कॉर्पियो और थार गाड़ियों से वादी के घर आकर परिजनों के साथ मारपीट की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज में उसकी उपस्थिति नहीं दिखती है। सह-आरोपी सन्नी जादौन को उच्च न्यायालय से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। ब्यूरो
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