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Bhadohi News: मतदान से दो दिन पूर्व अनाधिकृत लोग छोड़ें जनपद

Thu, 23 May 2024 01:53 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 May 2024 01:53 AM IST
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Unauthorized people should leave the district two days before voting
ज्ञानपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने बाहरी व्यक्तियों को 23 मई तक जिला छोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार रहने के लिए अधिकृत नही है। वह जिले की सीमा में उपस्थित नही रहेगा। किसी व्यक्ति, उम्मीदवार और राजनैतिक दलों की तरफ से किसी के निजी जीवन पर आलोचना नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर ऐसा कोई कार्यक्रम अथवा कृत्य नही करेगा, जिससे आम जनता के बीच गलत अफवाह फैले और धार्मिक उन्माद तनाव उत्पन्न हो। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी प्रकार की कोई अफवाहें नहीं फैलाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा। कोई भी व्यक्ति व राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार किसी निजी भवनों और किसी वाहनों पर बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के झंडा या बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा।
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