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Bhadohi News: मारपीट के दो दोषियों को 500-500 रुपये जुर्माने की सजा

Tue, 15 Oct 2024 03:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Oct 2024 03:58 AM IST
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Two accused of assault were fined Rs 500 each
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो मधु डोगरा की अदालत ने मारपीट के दो दोषियों को 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एक साल पूर्व के मुकदमे में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
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23 अगस्त 2023 को भदोही कोतवाली में एक महिला ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ स्कूल जाते समय छेड़छाड़ किया और पति द्वारा उलाहना देने पर मारपीट गाली-गलौज एवं धमकी दी गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां कोर्ट ने मारपीट में दोषी पाते हुए मोनू सोनकर और भोनू सोनकर निवासी गुलौरा नई बाजार को 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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वीसी से पूर्व विधायक की हुई पेशी

ज्ञानपुर। रिश्तेदार की संपति हड़पने के मामले में सपा एवं निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र की सोमवार को एमपीएमएलए कोर्ट में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। जहां बहस पूरी न होने पर 28 अक्तूबर की तिथि तय की गई। पूर्व विधायक की पेशी को लेकर पुलिस अलर्ट रही। दोपहर में एमपी-एमएलए कोर्ट में वीसी से पेशी हुई। बताते चलें कि पूर्व विधायक के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह वर्तमान में आगरा जेल में निरूद्ध हैं।
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