फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Three gangster convicts sentenced to five years each

Bhadohi News: गैंगस्टर के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

Wed, 02 Oct 2024 03:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Oct 2024 03:05 AM IST
विज्ञापन
Three gangster convicts sentenced to five years each
अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (द्वितीय) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोइरौना थाने में तीन साल पूर्व दर्ज मुकदमें में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आठ अप्रैल 2021 को थाना प्रभारी कोइरौना मोहम्मद खुर्शीद अंसारी हमराहियों के साथ भ्रमण पर निकले थे। जहां पता चला कि नियाज निवासी इस्लामपुर समेत अन्य का गैंग सक्रिय है जो लूट, हत्या जैसी घटनाओं में शामिल है। पुलिस ने नियाज, रसीद और धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

तीनों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आख्या भेजी। डीएम की संस्तुति पर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। विवेचना के बाद कोर्ट में दोनों पक्षों के तर्क और बहस सुनने के बाद न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्र ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी नियाज निवासी इस्लामपुर भदोही, रसीद निवासी बाजार सरदार खां भदोही और धर्मेंद्र कुमार निवासी भिखरिया मनियर बलिया हालपता न्यू दुर्गा कॉलोनी थाना लोहता जनपद वाराणसी को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed