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Bhadohi News: वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से पेश हुए सपा विधायक जाहिद बेग, 24 को अगली सुनवाई

Tue, 15 Oct 2024 03:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Oct 2024 03:46 AM IST
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SP MLA Zahid Beg appeared through video conferencing, next hearing on 24th
ज्ञानपुर। नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद सपा विधायक जाहिद जमाल बेग की सोमवार को एमपीएमएल कोर्ट सुबोध सिंह की अदालत में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से पेशी हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 अक्तूबर की तारीख देते हुए विधायक को कोर्ट में लाने का निर्देश दिया। वहीं विधायक के बेटे जईम बेग की रिहाई के लिए डाली गई याचिका पर पुलिस की ओर से त्योहारी व्यस्तता के कारण रिपोर्ट आख्या न लगा से सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी गई।
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सपा विधायक के आवास पर नाबालिग नौकरानी के आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने विधायक समेत उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग के खिलाफ बाल श्रम और किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर बेटे जईम को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद सपा विधायक ने एमपीएमएल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।
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मामले की सुनवाई एमपीएमएल कोर्ट में चल रही है। सोमवार को सुनवाई सपा विधायक की पेशी थी, लेकिन किसी कारणवश वे कोर्ट नहीं आ सके। जिसके बाद कोर्ट ने वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 24 अक्तूबर तय करते हुए हर हाल में विधायक को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।
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सपा विधायक जाहिद बेग इस समय प्रयागराज के नैनी और बेटे जईम बेग बनारस कारागार में बंद हैं। विधायक के अधिवक्ता मजहर शकील ने बताया कि विधायक की वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से पेशी रही। कोर्ट ने 24 को अगली तारीख दी है। वहीं बेटे जईम की बेल सुनवाई पुलिस रिपोर्ट न लगने से नहीं हो सकी। कोर्ट मंगलवार को बेटे जईम के रिहाई के मामले में सुनवाई करेगी।
किशोरी की मां की याचिका खारिज
ज्ञानपुर। सपा विधायक जाहिद जमाल बेग के आवास पर आत्महत्या करने वाली किशोरी की मां की ओर से एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले की जांच कर रहे विवेचना अधिकारी के पास जाने के निर्देश देते हुए कहा कि उक्त मामले में एक मुकदमा पहले ही दर्ज है। ऐसे में मामले में दूसरा मुकदमा दर्ज करने का सवाल नहीं उठता।

किशोरी की मां ने कोर्ट ने याचिका दाखिल कर मोहल्ले के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया था। याचिका में उन्होंने कहा कि था कि युवक ने उनकी बेटी को झांसा देकर उसका वीडियो बना लिया और लगातार उसे ब्लैकमेल करता था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विवेचना अधिकारी के पास जाकर अपनी बात रखने की बात कही।
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