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Bhadohi News: हत्या के सात दोषियों को आजीवन कारावास, 69 हजार जुर्माना
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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 69 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में 70 फीसदी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया।
कोईरौना थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी श्याजी लाल ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि एक जून 2013 को वह अपने परिवार के साथ घर के पीछे ट्यूबेल पर खड़े था। इस बीच गांव के ही खदेरू पाल, भगौती प्रसाद, रविन्द्र पाल, बच्चू, वशिष्ठ नारायण, अवधेश और राजकिशोर पारिवारिक रंजिश को लेकर मारपीट करने लगे। जिसमें रामजी पाल समेत अन्य घायल हो गए।
जिसमें इलाज के दौरान रामजी पाल की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की और विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले पर सुनवाई कतरे हुए कोर्ट ने सभी सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 69 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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कोईरौना थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी श्याजी लाल ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि एक जून 2013 को वह अपने परिवार के साथ घर के पीछे ट्यूबेल पर खड़े था। इस बीच गांव के ही खदेरू पाल, भगौती प्रसाद, रविन्द्र पाल, बच्चू, वशिष्ठ नारायण, अवधेश और राजकिशोर पारिवारिक रंजिश को लेकर मारपीट करने लगे। जिसमें रामजी पाल समेत अन्य घायल हो गए।
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जिसमें इलाज के दौरान रामजी पाल की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की और विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले पर सुनवाई कतरे हुए कोर्ट ने सभी सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 69 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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