फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Orders hanging in files, land could not be registered

फाइलों में लटका आदेश, दर्ज नहीं हो सकी जमीन

Tue, 12 Oct 2021 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Oct 2021 12:48 AM IST
विज्ञापन
Orders hanging in files, land could not be registered
भदोही नगर में करोड़ों रुपये की जमीन करीब तीन महीने बाद भी सिंचाई विभाग के नाम दर्ज नहीं हो सकी। तत्कालीन डीएम राजेंद्र प्रसाद का आदेश फाइलों में सिमटकर रह गया है। इससे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली सवालों में घिर गई है।
विज्ञापन

भदोही नगर में सिचाई विभाग का मुख्य कार्यालय के अलावा बेशकीमती जमीन है। पूरी संपत्ति की कीमत 300 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। अभिलेखों में हेराफेरी कर सिंचाई विभाग की कीमती भूमि पर एक कालीन निर्यातक ने अपना नाम दर्ज करा लिया था। इसी आधार पर वह सिंचाई विभाग से मुआवजा का दावा भी कर दिया था। उसने मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने जांच कराई तो मामला फर्जी मिला। रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने कालीन निर्यातक की याचिका को खारिज कर दिया। इसी मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी भदोही को हटा दिया था। अपर जिलाधिकारी ने भूमि को सिंचाई विभाग के नाम दर्ज किए जाने का निर्देश उप जिलाधिकारी भदोही को दिया, लेकिन अभी तक सिंचाई विभाग का नाम दर्ज नहीं किया जा सका है। अपनी भूमि पर नाम दर्ज कराने के लिए सिंचाई विभाग के अभियंता तहसील में चक्कर काट रहे हैं। अधिशासी अभियंता नहर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि तहसील प्रशासन की उदासीनता से विभाग के नाम जमीन दर्ज नहीं हो सकी। जल्द ही उच्चाधिकारियों से मिलकर मामले की शिकायत की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed