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भदोहीः मासूम के साथ बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 25 Jan 2017 10:05 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी/भदोही
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी/भदोही Updated Wed, 25 Jan 2017 10:05 PM IST
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a person sentesd to life imprisonment in charge of minors rape
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने दिया फैसला
आठ वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार के मामले में  अदालत ने बुधवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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साथ ही दुराचारी को दो लाख दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
भदोही में डेढ़ वर्ष पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
 घटना के  मुताबिक, भदोही जिले के औराई थानाक्षेत्र के  एक गांव निवासी पीड़िता के  पिता ने आरोप लगाया था कि  उसकी आठ वर्षीय बेटी 19 मई 2015 को रात आठ बजे, शौच करने गई थी।
वहीं उसके साथ बलात्कार किया गया है। घर लौटने पर वह चीख-चीखकर रोने लगी।  घरवालों ने कारण पूछा तो उसने बताया कि  जब वह जा रही थी तो राजेश यादव उर्फ  करिया ने उसे खेत में पटक  दिया।
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उसके  साथ बलात्कार किया। उस समय आसपास भी कोई नहीं था। इसके बाद करिया ने धमकी दी कि अगर यह बात घर बताओगी तो जान से मार देंगे। औराई थाने की पुलिस ने बलात्कार एवं पाक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
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जहां गवाहों के  बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों को सुनकर न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद ने आरोपी को बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट के  तहत दोषी पाया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और दो लाख दस हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी सहायक अधिवक्ता धीरज शुक्ला ने की।
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