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Bhadohi News: पीठासीन अधिकारी से मारपीट मामले में औराई विधायक दोषमुक्त

Fri, 28 Apr 2023 12:53 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Apr 2023 12:53 AM IST
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Aurai MLA acquitted in assault case with presiding officer
अपर मुख्य दंडाधिकारी की अदालत ने औराई विधायक दीनानाथ भास्कर को मारपीट के एक मामले में दोषमुक्ति का निर्णय सुनाया। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के ऊपर राधेश्याम जो लोकसभा चुनाव 12-05-2019 को लसमणा बूथ पर पीठासीन अधिकारी थे। आरोप लगाया था कि वह बूथ संख्या 359 जूनियर हाईस्कूल लसमणा के लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र औराई में चुनाव कार्य कर रहे थे। लगभग एक बजे के बाद औराई विधायक दीनानाथ भास्कर और अन्य साथियों के साथ बूथ के अंदर प्रवेश किया और मतदान सुचारु रुप से न कराने को लेकर कहासुनी किया। इतने पर विधायक ने पीठासीन अधिकारी को मारापीटा। मामले में औराई पुलिस ने मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जहां दोनों पक्षों के गवाहों के बयानात दर्ज किये गये। वहीं विधायक दीनानाथ भास्कर के अधिवक्ता हृदयनाथ तिवारी के मुताबिक 11 गवाहों को न्यायालय में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया था। जिसमें कई गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी साधना गिरी के न्यायालय ने दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात संदेह के लाभ में विधायक दीनानाथ भास्कर को दोषमुक्त किये जाने का निर्णय सुनाया।
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