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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास

Thu, 25 Oct 2018 01:28 AM IST
Updated Thu, 25 Oct 2018 01:28 AM IST
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम (विशेष न्यायाधीश) की अदालत ने बुधवार को नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार अर्थदंड लगाया है। घटना इसी वर्ष मार्च में हुई थी। अभियोजन के अनुसार 26 मार्च 2018 को भदोही नगर के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिक बेटी उपली लेने के लिए मर्यादपट्टी में नान्हू यादव के घर गई थी। वहां नान्हू ने उपली देने के बहाने कमरे के अंदर ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद लड़की को 500 रुपये का नोट देकर कहा किसी को बताना नहीं। लड़की रोते हुए घर पहुंची आपबीती बताई। इसके बाद परिवार वालों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश संजय कुमार डे की अदालत ने नान्हू यादव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद और 75 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
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