फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   60 thousand rupees fine imposed on the company for not providing health insurance benefits

Bhadohi News: हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ न देने पर कंपनी पर 60 हजार का जुर्माना

Thu, 11 Jul 2024 02:34 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jul 2024 02:34 AM IST
विज्ञापन
60 thousand rupees fine imposed on the company for not providing health insurance benefits
ज्ञानपुर। उपभोक्ता को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ न देकर कंपनी ने सेवा में कमी की है। कंपनी को जुर्माने के रूप में दंडित किया जाना आवश्यक है। जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश संजय कुमार डे ने यह टिप्पणी करते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया। पीड़ित के इलाज खर्च में आए करीब डेढ़ लाख रुपये भी दो माह के अंदर देने का आदेश दिया। चेताया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 12 फीसदी ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
विज्ञापन

उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के तिवारीपुर निवासी अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने उपभोक्ता आयोग में 19 दिसंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि नवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, नई दिल्ली पर इंश्योरेंस पैसा भुगतान न करने का आरोप लगाया। पीड़ित के अधिवक्ताओं के अनुसार अश्वनी त्रिपाठी ने 15 मार्च 2023 को पांच लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पीड़ित में इसके प्रीमियम के रूप में 25 हजार 229 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को अदा किया था। बताया कि पीड़ित 11 अक्टूबर 2023 को बीमार हुआ और जिला अस्पताल में इलाज कराने के बाद आराम न मिलने पर प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में 16 अक्तूबर, 2023 को भर्ती हुआ। वहां 20 अक्तूबर तक इलाज चलने के बाद मेदांता लखनऊ में 27 अक्तूबर तक इलाज कराया। इलाज के बाद पीड़ित ने इलाज खर्च के सभी बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजी। इसके बाद भी कंपनी ने इंश्याेरेंस का लाभ नहीं दिया।
विज्ञापन

बुधवार को उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश संजय कुमार डे और सदस्य विजय बहादुर सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। आयोग ने बीमा कंपनी को इलाज खर्च का डेढ़ लाख रुपये के साथ सेवा में कमी के लिए 50 हजार और मुकदमा खर्च 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया। चेताया कि दो माह के अंदर जुर्माना समेत इलाज खर्च की राशि न देने पर 12 फीसदी ब्याज की दर से जुर्माना लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed