फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Real brothers punished for assault after 36 years

Basti News: मारपीट में 36 वर्ष बाद सगे भाइयों को हुई सजा

Fri, 11 Oct 2024 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 11 Oct 2024 12:57 AM IST
विज्ञापन
Real brothers punished for assault after 36 years
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बस्ती। संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के पिकौरा गांव में 36 वर्ष पहले हुई मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को दो सगे भाइयोंं को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है।
एसीजेएम प्रथम चौधरी संदीप सिंह की अदालत ने दो सगे भाइयों राम सहाय एवं देव सहाय को प्राणघातक हमला, घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले में सजा सुनाई। दोनों को छह-छह हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का हुक्म दिया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन अधिकारी पंकज गौतम, सुधीर ने अदालत को बताया कि महुली थाना क्षेत्र के पिकौरा गांव के राम गोपाल सिंह व विपक्षी भगौती सिंह के बीच बाग को लेकर गोरखपुर में मुकदमा चल रहा था। आठ अगस्त 1988 को वादी राम गोपाल आवश्यक कार्य से नाथनगर गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उनके बच्चे व महिलाएं अपने बाग में आम बीने गए थे। उतने में ही विपक्षी भगौती सिंह लाठी लेकर बाग में गए तथा आम बीनने से मना करने लगे। न मानने पर मारने और गाली देने लगे। बाद में राम सहाय सिंह, देव सहाय सिंह व भगौती सिंह घर पर चढ़ गए।

घर में घुसकर मारने के बाद घसीटकर बाहर ले आए। विवेचक ने प्राण घातक हमला और घर में घुस कर मारपीट का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने राम सहाय सिंह एवं देव सहाय सिंह को दोष सिद्ध करार दिया।त
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed