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Basti News: वाहन चोरी होने पर बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Tue, 16 Jul 2024 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 16 Jul 2024 02:11 AM IST
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- जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने वाहन चोरी के मामले में बीमा धारक को 6 लाख 16 हजार 154 रुपये भुगतान करने का आदेश कंपनी को दिया है। न्यायाधीश ने अन्य मदों में 1 लाख 55 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।
कप्तानगंज क्षेत्र के पटखौली राजा गांव की मंजू पत्नी शिव कुमार ने न्यायालय में वाद दाखिल कर बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस से आर्थिक सहायता प्राप्त करके एक बोलेरो खरीदा था। 1 अप्रैल 2017 को उसका पंजीकरण कराया था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा भी कराया था, बीमा 31 मार्च 2018 से 30 मार्च 2019 तक के लिए वैध था। बीमित धनराशि 6 लाख 16 हजार 154 रुपये थी। 9 अप्रैल 2018 की रात्रि में वाहन कप्तानगंज के राम प्रकाश के मकान से चोरी हो गया।
थाना कप्तानगंज में केस दर्ज कराया गया लेकिन वाहन बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी में बीमित धनराशि के लिए क्लेम किया लेकिन कंपनी ने क्लेम अस्वीकार्य कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर बीमा कंपनी को बीमित धनराशि देने का आदेश दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने वाहन चोरी के मामले में बीमा धारक को 6 लाख 16 हजार 154 रुपये भुगतान करने का आदेश कंपनी को दिया है। न्यायाधीश ने अन्य मदों में 1 लाख 55 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।
कप्तानगंज क्षेत्र के पटखौली राजा गांव की मंजू पत्नी शिव कुमार ने न्यायालय में वाद दाखिल कर बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस से आर्थिक सहायता प्राप्त करके एक बोलेरो खरीदा था। 1 अप्रैल 2017 को उसका पंजीकरण कराया था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा भी कराया था, बीमा 31 मार्च 2018 से 30 मार्च 2019 तक के लिए वैध था। बीमित धनराशि 6 लाख 16 हजार 154 रुपये थी। 9 अप्रैल 2018 की रात्रि में वाहन कप्तानगंज के राम प्रकाश के मकान से चोरी हो गया।
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थाना कप्तानगंज में केस दर्ज कराया गया लेकिन वाहन बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी में बीमित धनराशि के लिए क्लेम किया लेकिन कंपनी ने क्लेम अस्वीकार्य कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर बीमा कंपनी को बीमित धनराशि देने का आदेश दिया।
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